दिनाँक 10.07.2024 को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में फरार व्यक्तियो, स्थाई वारंटियों, गुण्डा / निगरानी बदमाश की धड-पकड एवं बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाकर थाना प्रभारी मोतीनगर के द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये-दिनाँक 05.07.2024 फरियादिया ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन आरोपी अनिल साहू के द्वारा जॉब दिलाने के नाम पर होटल बुलाकर बार-बार जबरदस्ती गलत काम करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पेश किया, आवेदन के अवलोकन पर से प्रथम दृष्टया अपराध धारा 376,376 (2) एन, 506 भादवि 3(1) डब्ल्यू (आई) 3(2)5 एससीएसटी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी अनिल साहू के विरूद्ध थाना पर अपराध क 813/2024 धारा 376,376 (2) एन, 506 भादवि 3 (1) डब्ल्यू (आई) 3(2)5 एससीएसटी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना कथन फरियादिया व गवाहो के कथनो के आधार पर प्रकरण मे आरोपी अनिल साहू पिता रघुवीर साहू उम्र 30 साल नि० सेमा सत्ताढाना थाना जैसीनगर हाल-रविशंकर वार्ड सागर के विरूद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 09.07.2024 को अभिरक्षा में लिया जाकर घटना के संबध में पूछताछ की गई जिसने धारा सदर का जुर्म करना स्वीकार किया जिसे गिरप्तारी का कारण बताकर गिरप्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया माननीय न्यायालय से जेल वारण्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय जेल सागर न्यायिक अभिरक्षा में दाखिल किया गया।

सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी / कर्मचारियों के नाम-01. निरीक्षक जसवंत सिंह राजपूत थाना प्रभारी मोतीनगर 02. उनि ललित बेदी 03. प्रआर 866 जयसिंह राजपूत 04. प्रआर 33 प्रमोद बागरी 05. प्रआर 406 अमर तिवारी 06. प्रआर सौरभ रैकवार  07. आर 428 हरिश्चंद्र रैकवार 08.आर 403 राहुल कुमार।

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