बण्डा पुलिस द्वारा अलग-अगल दो स्थानो से बुलेरों वाहन सहित बड़ी मात्रा में अवैध शराब की गई जब्त, कुल मात्रा 134.80 लीटर कीमती 153400 रूपये।

        

 

पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान में अवैध शराब बिक्रय, भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर  डॉ0. संजीव कुमार उइके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीना, श्रीमती शिखा सोनी एसडीओपी बण्डा के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र के अवैध शराब बिक्रय भंडारण,परिवहन की रोकथाम हेतू सभी तरह के अन्य प्रयासों के अतिरिक्त  मुखविरान को मामूर किया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 03/08/24 को अलग-अलग स्थानो से भारी मात्रा में अवैध शराब रखी होने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसको थाना प्रभारी बंडा नासिर फारूकी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए जप्त किया गया।

 

  1. दिनांक 03/08/24 की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम विचपुरी में राजू अहिरवार अपने घर के बाडे में अवैध शराव रखे हुये है सूचना तस्दीक हेतु थाना बण्डा में उपस्थित स्टाफ मौके पर जेसे ही पहुंचा विचपुरी में राजू अहिरवार पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस ने घेरावंदी कर उसे पकडा और साक्षियो के समक्ष उसके मकान के आसपास संभावित स्थानो की तलासी ली जो राजू अहिरवार के घर के पीछे बाडे में तीन वोरी रखी मिली जिनमें कुल 349 पांव लाल मसाला शराव मात्रा लीटर में 62.80 लीटर कीमती 34900 रूपयें की रखी थी। उक्त शराब अवैध होने से पुलिस द्वारा धारा 34(2) आवकारी एक्ट अंतर्गत आरोपी राजू अहिरवार पिता थनू अहिरवार उम्र 41 साल निवासी विचपुरी से शराव की जप्ती कर आरोपी को गिरफतार किया। थाना पर मामला पंजीवध्द कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है।
  2. दिनांक 03/08/24 के प्रातः काल सूचना प्राप्त हुई कि बण्डा से बरा तरफ भारी मात्रा में अवैध शराव की खेप जा रही है, जो सूचना की तस्दीक थाना बण्डा पुलिस द्वारा तत्काल की गयी, वेवस नदी के पास ग्राम चौकीके पास चैकिग लगाकर वाहनो को चैक करने पर काले रंग की वुलेरो गाडी क्रंमाक एमपी 15 बीए 0336 जिसमें दो व्यक्ति वैठे थे उनको रोका तो दोनो उतर कर भागने लगे जिन्हे पुलिस से घेरावंदी कर पकडकर नाम पता पूछे तो चालक ने अपना नाम आशाराम उर्फ मम्मा पिता हल्काई यादव उम्र 47 साल निवासी मगरा एंव बैठे व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेन्द्र पिता भोले अहिरवार उम्र 40 निवासी वार्ड नंवर 15 बण्डा का होना वताये समक्ष गवाहन कार की तलाशी लेने पर उसमें 08 कार्टून खाकी रंग के मिले जिन्हे समक्ष गवाहन खोलकर देखने पर प्रत्येक कार्टून में 50 पांव देशी प्लेन शराव कुल मात्रा 72 लीटर कीमती 38500 रूपये की रखी मिली । उक्त व्यक्तियान के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं होने से उनका कृत्य 34(2) आवकारी एक्ट अंतर्गत दंडनीय होने से अवैध शराब जप्त की गयी साथ ही अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन वुलेरो गाडी क्रंमाक एमपी 15 बीए 0336  कीमती 80000 रूप्ये को जप्त किया गया। आरोपीगण के विरूध्द थाना में धारा 34(2) आवकारी एक्ट अंतर्गत मामला पंजीवध्द कर न्यायालय पेष किया गया है।

उक्त दोनो कार्यवाहियो में पुलिस ने कुल 134.80 लीटर अवैध शराव मय वुलेरो वाहन के कुल कीमती 153400 रूप्ये की जप्ती की है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक नसीर फारुकी, सउनि महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ आरक्षक खिलान सिंह आरक्षक पुष्पेन्द्र शर्मा , राहुल पटैल, मनीष यादव, देवीसिंह मरकाम का विशेष योगदान  रहा।

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