घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनाँक 12.07.2024 को सूचनाकर्ता के द्वारा थाना उपस्थित आकर लेख कराया था कि, दिनाँक 11.07.2024 को रात करीब 10.00 बजे सूचनाकर्ता का नाबालिग भाई नई मकरोनिया निवासी अंकित अहिरवार के साथ मुर्गा खाने के लिये कमरे पर गया था और दूसरे दिन सुबह जाकर देखा तो नाबालिग भाई अर्ध जली अवस्था में कमरे में पड़ा था, कमरे का दरबाजा बाहर से लगा था, रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर जाँच में लिया जाकर मृतक का शव का पंचनामा पी. एम. कार्यवाही उपरान्त परिजनों के कथन लेख कर आरोपी अंकित अहिरवार के विरूद्ध अपराध खण्ड 103 (1) बी. एन. एस. का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त मामले में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में श्रीमान् नगर पुलिस अधीक्षक मकरोनिया के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मामले के आरोपी को अपराध पंजीयन के 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार कर कथन लेख किये गये जो आरोपी के द्वारा मृतक के साथ मुर्गा पार्टी के दौरान अनुचित मांग की जो मृतक के द्वारा विरोध करने पर आरोपी अंकित अहिरवार के द्वारा मृतक को गैस पाईप से गला दबाकर अचेत कर अधमरी हालत में मृतक के ऊपर कपड़े डाल कर आग लगाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया, जो आरोपी के विरूद्ध अपराध खण्ड 96, 238 बी.एन.एस. एवं 3/4, 5M/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
सराहनीय योगदानः- उक्त कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति नीलम चौधरी, थाना प्रभारी मकरोनिया उनि शिवम दुबे, सउनि कासीराम कोंदर, प्र. आर. 1637 अतुल दुबे, आर. 1099 नितिन तिवारी, आर. 70 शिव शंकर सेन, आर. 1450 बृजेश विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा ।