- नये कानून लागू होने उपरांत सागर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली में जिले के कलेक्टर एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में हुआ मुख्य कार्यक्रम आयोजित।
- साथ ही जिले के सभी थानों में किये गये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित,
- उक्त कार्यक्रम में नये कानून से आम नागरिकों को कराया गया अवगत,
एक जुलाई 2024 से देश भर में लागू हुई नवीन आपराधिक विधि के निमित्त आज जिला सागर के थाना कोतवाली सागर में कार्यक्रम आयोजित किया गया उक्त कार्यक्रम में विधिक सेवा अधिवक्ता गण एडीपीओ, वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, शांति समिति सदस्य, नगर/ग्राम रक्षा समिति के सदस्य पत्रकार गण, महिलायें एवं आम नागरिक सम्मिलित हुए।
कार्यक्रम में उपस्थित कलेक्टर सागर श्री दीपक आर्या, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव उइके एवं अन्य वक्ताओं द्वारा जन सामान्य को नए कानून के बारे में बताया। इसी तरह जिले के समस्त थानों मे नये कानून लागू होने के संबंध मे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराये गये।
प्रमुख बिंदु –
1 नए कानून का उद्देश्य त्वरित न्याय देना है।
- जीरो एफआईआर – किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकेगी एफआईआर ।
- ऑनलाइन माध्यम से भी करा सकते हैं शिकायत दर्ज ।
- अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अभिलेखन में डिजिटल प्रणाली के प्रयोग को अपनाया गया है। जैसे जब्ती की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो ग्राफी।
- पीड़ित को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया जाएगा ।
- बदलते अपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग ।
उपरोक्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए प्रभारी पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव उइके द्वारा भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य नवीन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया। तीनों नवीन कानून की प्रमुख बातों को उल्लेखित किया गया