दिनाँक 11/06/24 के दोपहर करीबन 01 बजे पिडरूआ तिगड्डा के आगे पठऊ नाला के पास एक अज्ञात शव पडा मिलने की सूचना प्राप्त हुई सूचना की तस्दीक कर अज्ञात मृतक के शव की निरीक्षण कर पीएम करवाने पर रिपोर्ट में अज्ञात मृतक की मृत्यु मारपीट से आयी चोटो के कारण होना पाये जाने से थाना पर अज्ञात आरोपियो के विरूद्ध धारा 302 ताहि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सूक्ष्मता से जांच कर सत्यता का पता लगाकर मृतक की शिनाख्त एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डा. संजीव उईके , के निर्देशन में एसडीओपी बण्डा श्रीमती शिखा सोनी के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मृतक की स्नाख्त एवं आरोपी की पतारसी कर गिरफ्तारी हेतु सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत कर सभी तरह के प्रयास किए जाकर विवेचना की गयी जिसमे दिनाँक 24/06/24 को थाना बण्डा के गूगरा चौकी में गुम इंसान की कायमी सूचनाकर्ता श्रीमति कल्पना लोधी पति राजू लोधी जिसमे उसने अपने पति राजू लोधी के दिनाँक 08/06/24 को गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखायी थी सूचना मिलने पर शिकायतकर्ता व उसके परिजनो से सम्पर्क कर मृतक के फोटो दिखाये गये जिनके द्वारा राजू पिता लाखन लोधी निवासी ग्राम जगधर थाना बण्डा के रूप मे पहचान किया गया मृतक के परिजन द्वारा बताया गया कि पडोस में रहने वाले नीरज लोधी से गुम होने के एक दिन पूर्व लडाई झगडा हुआ था जिसकी रिपोर्ट मृतक राजू लोधी द्वारा थाना बण्डा मे करायी गयी थी, उक्त सूचना पर नीरज लोधी की तलाश शुरू की गई इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर नीरज लोधी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर हिकमत अमली से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर बताया कि मृतक राजू लोधीनिवासी ग्राम जगथर थाना बण्डा ने आरोपी नीरज लोधी के द्वारा मारपीट करने पर आरोपी नीरज लोधी के विरूद्ध थाना बण्डा मे अपराध पंजीबद्ध करने से क्षुब्ध होकर व राजीनामा न करने पर दिनाँक 08/06/24 को नीरज लोधी अपने मित्र कीरत उर्फ कृपाल लोधी के साथ मिलकर योजना बनाकर मृतक राजू लोधी को शराब पिलाकर अपनी मालवाहक तीन पहिया वाहन बजाज आपे से बरेठी घटिया के पास ले जाकर पत्थर से मारपीट कर हत्या कर दी बाद लाश को बजाज आपे गाडी मे रखकर पिडरूआ के जंगल मे रोड के किनारे फेक दिया था।खुलासा होने पर आरोपी को विधिवत गिरिफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे मुख्य भूमिका थाना प्रभारी बहरोल उनि. एस. राज पिल्लई, थाना प्रभारी बरायठा उनि. मकसूद अली, थाना प्रभारी विनायका उनि. राकेश सिह राजपूत, चौकी प्रभारी सेसई रामजी राजपूत, सउनि, नाथूराम दोहरे, कार्य प्रआर 769 जयपाल सिंह, कार्य प्रआर 690 मोहनलाल, कार्य प्रआर 666 कैलाश सेन, आर 1289 यशवन्त, आर 1243 नीरज, मआर 374 प्राची, थाना बरायठा आर. 311 गोविन्द, प्रधान आर. सौरभ रैकवार, आर हेमेंद्र सिंह, प्रधान आर. अमर, व अन्य समस्त थाना बहरोल स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।